एनपीएस के नियमों में बदलाव, अब के्रडिट कार्ड से जमा नहीं कर सकेंगे पैसे

नई दिल्ली । पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस खाते में पैसे जमा करने के नियम में बदलाव किया है। नेशनल पेमेंट सिस्टम यानि कि एनपीएस के खातेदार अब क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। यह नियम एनपीएस के टियर 2 खाते के लिए है। ग्राहक अब पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
पीएफआरडीए ने अपने सभी 'पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। पीएफआरडीए ने इस बारे में 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर ग्राहकों को आगाह कर दिया था। सर्कुलर के मुताबिक, सभी पीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस टियर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना बंद कर दें।
पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस टियर 1 खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा कराए जा सकते हैं। लेकिन यह सुविधा टियर 2 खाते के लिए बंद कर दी गई है। ग्राहक ईएनपीएस खाते में क्रेडिट कार्ड से आसानी से पैसे जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक में भी क्रेडिट कार्ड से पैसे निवेश करने से रोक रहती है क्योंकि इससे ब्याज दर के अधिक बढऩे का खतरा रहता है। अगर कोई ग्राहक एनपीएस में क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करता है, तो उसे पेमेंट गेटवे चार्ज के तौर पर 0.60 फीसद (जीएसटी को छोड़कर) का शुल्क चुकाना होता है।
एनपीएस का टियर 2 खाता एच्छिक खाता है जो टियर 1 खाता रखने वाले ग्राहक खोल सकते हैं। टियर 2 खाते से पैसे निकालने और खाता बंद करने के नियमों में ढील दी जाती है, लेकिन टियर 2 खाते में जमा कराए गए पैसे पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।
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