आकाश विजयवर्गीय को नहीं मिली जमानत
7 जुलाई तक भेजे गए जेल

इंदौर । इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने आकाश को न्?यायिक हिरासत में 7 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं, लेकिन जेल मैन्युअल के प्रावधानों के चलते उन्हें रात भर पुलिस हिरासत में रखा जाएगा और गुरुवार सुबह जेल भेजा जाएगा। आकाश के वकील गुरुवार को सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दायर करेंगे।
भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय और उनके नौ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में पेश किया। इस प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई शाम के पहले ही पूरी हो गई थी लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में अदालत ने कोई आदेश नहीं किया। शाम 7 बजे के बाद जब पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की तब उसके आधार पर अदालत ने भाजपा विधायक और उनके साथियों को जेल भेजने के आदेश दिए। चूंकि जेल मैनुअल के अनुसार शाम 7 बजे के बाद किसी को भी जेल में प्रवेश नहीं दिया जाता है, इसलिए विधायक विजय वर्गीय और उनके साथियों को जेल नहीं भेजा जा सका। फिलहाल उन्हें रात भर पुलिस हिरासत में रखा जाएगा और पुलिस गुरुवार सुबह सभी आरोपितों को जेल भेजेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने गंजी कंपाउंड में एकजर्जर मकान को तोडऩे गई नगर निगम की टीम के अधिकारियों को मकान तोडऩे से रोका और इस दौरान विवाद बढऩे पर एक निगम अधिकारी को क्रिकेट के बैट से पीट दिया। मामले में पुलिस ने निगम अधिकारी की शिकायत पर आकाश सहित अन्य अन्य के खिलाफ मारपीट, बलवा और शासकीय बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ प्रकरण
विवाद में बाद विधायक आकाश के खिलाफ एमजी रोड थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और बलवा की धारा 353 , 294 , 506, 147, 148 में केस दर्ज किया गया है। भवन निरीक्षण धीरेंद्र बायस का कहना है क